India News,(इंडिया न्यूज),Supreme Court: लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मो. फैजल की मुश्किलें कम होने का नाम हीं नहीं ले रही है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मो. फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक के लिए कानून की सही स्थिति पर विचार नहीं किया। मामले को नए सिरे से तय करने के लिए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को वापस हाईकोर्ट को भेज दिया।

निलंबित करने का कारक नहीं होना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फैजल फिलहाल तो सांसद बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, मामले को फिर हाईकोर्ट भेज रहे हैं, इसलिए निर्वात पैदा करना उचित नहीं होगा। बता दें कि, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि व सजा को निलंबित करते हुए नए चुनाव की संभावना और इससे होने वाले भारी खर्चों को ध्यान में रखा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यह निलंबित करने का कारक नहीं होना चाहिए। फैजल ने बचाव में राहुल गांधी के मामले का हवाला दिया था, लेकिन पीठ ने इस तर्क पर विचार नहीं किया।

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