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Supreme Court On Crackers पटाखों पर रोक किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं

जश्न की आड़ में लोगों के जीवन से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी सकती

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Supreme Court On Crackers सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके द्वारा पटाखों पर रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आनंद की आड़ में वह नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा, हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं। हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहां पर हैं। पीठ ने कहा कि वे चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

Supreme Court On Crackers सभी पटाखों पर रोक नहीं

जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा, हमने सभी पटाखों पर रोक नहीं लगाई है। यह व्यापक जनहित में है। एक विशेष तरह की धारणा बनाई जा रही है। इसे इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए कि यह रोक किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाई गई है। पिछली बार हमने कहा था कि हम किसी के आनंद के आड़े नहीं आ रहे लेकिन हम लोगों के मौलिक अधिकारों के रास्ते में भी नहीं आ सकते।

Supreme Court On Crackers अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिन्हें आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया है। पीठ ने कहा कि आज भी पटाखे बाजार में खुलेआम मिल रहे हैं।

Supreme Court On Crackers पहले बैन से किया था इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पहले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही कर सकते हैं और केवल हरित पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। पटाखों की आॅनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक है। न्यायालय ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देशभर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया था।

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Vir Singh

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