जश्न की आड़ में लोगों के जीवन से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी सकती
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Supreme Court On Crackers सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके द्वारा पटाखों पर रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है। जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की पीठ ने गुरुवार को इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आनंद की आड़ में वह नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा, हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं। हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहां पर हैं। पीठ ने कहा कि वे चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए।
जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा, हमने सभी पटाखों पर रोक नहीं लगाई है। यह व्यापक जनहित में है। एक विशेष तरह की धारणा बनाई जा रही है। इसे इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए कि यह रोक किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाई गई है। पिछली बार हमने कहा था कि हम किसी के आनंद के आड़े नहीं आ रहे लेकिन हम लोगों के मौलिक अधिकारों के रास्ते में भी नहीं आ सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिन्हें आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया है। पीठ ने कहा कि आज भी पटाखे बाजार में खुलेआम मिल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही कर सकते हैं और केवल हरित पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। पटाखों की आॅनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक है। न्यायालय ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देशभर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया था।
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