इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Supreme Court On Maharashtra Civic Elections महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। प्रदेश की उद्धव सरकार ने ओबीसी आयोग की ओर से निकाय चुनावों में 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा चुनावों में आरक्षण लागू नहीं होगा।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग पिछड़ा वर्ग और प्रदेश सरकार रिपोर्ट पर फिलहाल कोई कदम न उठाए। मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने यह भी कहा कि रिपोर्ट बिना पर्याप्त स्टडी के बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद उद्धव सरकार ने बैठक बुलाई है।
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में ही शीर्ष अदालत महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 15 दिसंबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ऐसा कोई नियम लागू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 27 फीसदी सीटों को दोबारा सामान्य वर्ग से जोड़ा जाए और नई अधिसूचना जारी की जाए।
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