India News (इंडिया न्यूज़), Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 सितंबर, 2024) को गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 8 जनवरी के अपने फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था। राज्य ने यह कहते हुए समीक्षा की मांग की थी कि फैसले में कुछ टिप्पणियाँ “न केवल अत्यधिक अनुचित और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ हैं, बल्कि इससे राज्य को गंभीर नुकसान हुआ है।” “समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को ध्यान से देखने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है, जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। तदनुसार, समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस मामले में क्या टिपण्णी की?
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, “पुनर्विचार याचिका में न्यायालय द्वारा आदेश में की गई टिप्पणियों को “अत्यधिक अवलोकन” करार दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने “प्रतिवादी संख्या 3, आरोपी राधेश्याम भगवानदास शाह के साथ मिलकर काम किया और उसकी मिलीभगत थी, जो 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों में से एक था। इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश में गुजरात राज्य को “सत्ता के दुरुपयोग” और “विवेक के दुरुपयोग” का दोषी ठहराना “रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है।”
गुजरात सरकार ने क्या कहते हुए याचिका दाखिल की थी?
गुजरात सरकार ने इस मामले में कहा कि, वह 13 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट की समन्वय पीठ के आदेश का “केवल अनुपालन” कर रही है, जिसमें दोषियों की छूट के अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए उसे “उपयुक्त सरकार” माना गया था और साथ ही “1992 की छूट नीति के अनुसार दोषियों में से एक की छूट के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए उसे एक आदेश भी जारी किया गया था।” दो न्यायाधीशों की पीठ का 13 मई, 2022 का आदेश शाह की याचिका पर आया था। 2008 में मुंबई की एक सीबीआई अदालत द्वारा मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद, उन्होंने 15 साल और 4 महीने जेल में बिताने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
8 जनवरी को 11 दोषियों को दी गई छूट को पलटते हुए, जस्टिस नागरत्ना और भुयान की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि 13 मई, 2022 का फैसला “अमान्य है और कानून के अनुसार नहीं है क्योंकि उक्त आदेश तथ्यों को दबाने के साथ-साथ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके मांगा गया था।