India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court on Tirupati laddu row: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की निगरानी में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा उन आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछली आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति लड्डू तैयार करने के लिए पशु वसा युक्त घटिया घी का इस्तेमाल किया था। एसआईटी में दो राज्य पुलिस अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का एक सदस्य भी शामिल होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

यह कहते हुए कि आरोपों से दुनिया भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की संभावना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक द्वारा की जाएगी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए, हम पाते हैं कि राज्य पुलिस, सीबीआई और एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों वाली एक स्वतंत्र एसआईटी द्वारा जांच की जानी चाहिए।”

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सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों दिया आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए यह आदेश पारित कर रही है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश को राज्य एसआईटी के सदस्यों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हमने समिति का गठन केवल देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए किया है,” ।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में आरोपों और प्रति-आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि वह अदालत को “राजनीतिक युद्ध के मैदान” के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा।

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