इंडिया न्यूज, New Delhi News। XXX Web Series Case: एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित हुई वेब सीरीज ‘सीजन-2’ को लेकर लंबे समय से कोर्ट में मामला चल रहा है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को उनकी वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन्स दर्शाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही फिल्ममेकर को इस बात के लिए भी वॉर्न किया है कि अगर अब कोई और दलील उनके पास आती है, तो उनसे एक लागत वसूल की जाएगी। एकता कपूर ने उनके खिलाफ जारी किए गए अरेस्ट वारंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
बता दें कि साल 2020 में पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत के बाद बेगूसराय की ट्रायल कोर्ट ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ वारंट जारी किया था। उनका कहना था कि एकता कपूर ने ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज के दूसरे सीजन में एक सैनिक की पत्नी के साथ आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए थे।
इतना ही नहीं पूर्व सैनिक ने अपनी इस याचिका में फिल्म मेकर पर ये भी आरोप लगाया था कि उन्होंने इस सीरीज के कंटेंट के जरिए कथित रूप से सैनिकों और उनके परिवार की भावनाओं को आहत किया है। इसी मामले में एकता कपूर द्वारा याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
मिली जानकारी मुताबिक, सीनियर वकील मुकुल रोहतगी एकता कपूर की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पहले भी उन्हें अनुमति दे दी गई थी।
रोहतगी ने कोर्ट में एकता कपूर का पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि सब्सक्रिप्शन के बाद ही वेब सीरीज को देखा जा सकता है और साथ ही हर किसी को अपनी स्वेच्छा से कुछ देखने की स्वतंत्रता है।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार ने एकता कपूर की तब आलोचना की जब ये कहा गया कि इस मामले में पहले पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वह इस मामले की जल्द सुनवाई होगी।
इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एकता कपूर को कहा, ‘आप इस देश के युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं। यह ओटीटी के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह की चॉइस दे रही हैं’। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से फिल्म मेकर एकता कपूर को वॉर्निंग भी दी गई।
उन्होंने निर्माता को फटकार लगाते हुए कहा, ‘आप जिस तरह से हर बार इस कोर्ट में आती हैं, हम उसकी सराहना नहीं करते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आपसे एक लागत लेंगे, मिस्टर रोहतगी ये बात आप अपने क्लाइंट तक पहुंचा दें’।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक अच्छा वकील हायर कर सकती हैं, इसलिए आपसे ये लागत ली जाएगी। ये कोर्ट उनके लिए नहीं है जिनकी अपनी आवाज है, बल्कि उनके लिए है जो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते। जिन लोगों के पास सभी व्यवस्थाएं हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो जरा उनकी स्थिति के बारे में सोचिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमने ऑर्डर देख लिया है और हमारी अपनी आपत्ति है।
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