India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार 16 मई को बिना लाइसेंस वाले हथियारों को एक बड़ी समस्या बताया है और कहा है कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। दरअसल, बात ये है कि अलग-अलग राज्यों में बढ़ते क्राइम को मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। इससे पहले 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बिना लाइसेंस वाले हथियारों से जुड़े क्राइम के बारे में पता लगाने और इससे जुड़े खतरे से निपटने के लिए पुलिस और संबंधित प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम को लेकर नोटिस जारी किया था।
राज्य सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में हर राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी अलग से जवाब देने को कहा था। इसके साथ ही केंद्र सरकार को बताने को कहा था कि आर्म्स एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की सलाह दी है।
बात ये है कि यह अवैध हथियारों का मामला जब सख्त किया गया, जब 2017 में बागपत के रहने वाले राजेंद्र कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक लड़ाई में हुई इस हत्या में अवैध हथियार के इस्तेमाल का आरोप था। याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने अवैध हथियारों के चलन पर जानकारी ली थी।
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