देश

मस्जिद में जय श्री राम कहना अपराध कैसे? SC ने याचिकाकर्ता से पूछे तीखे सवाल, नहीं दे पाए कोई जवाब

India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर, 2024) को एक मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि ‘जय श्री राम’ का नारा लगाना अपराध कैसे है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी, जिसमें मस्जिद के अंदर कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया गया था। शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मिथल और संदीप मेहता की पीठ ने पूछा, “वे एक खास धार्मिक नारा या नाम चिल्ला रहे थे। यह अपराध कैसे है?” 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से किए ये सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से यह भी पूछा कि, मस्जिद के अंदर कथित तौर पर नारा लगाने वाले लोगों की पहचान कैसे की गई। याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मामले में दो लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत से पूछा, “आप इन प्रतिवादियों की पहचान कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि वे सभी सीसीटीवी कैमरों में कैद हैं।” कोर्ट ने आगे पूछा कि अंदर आए लोगों की पहचान किसने की? वकील ने कहा कि मामले में जांच अधूरी होने के बावजूद हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द कर दी। 

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भारत में लोकतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संवैधानिक मूल्यों पर दिया जोर

जनवरी में होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने पाया कि आरोप आईपीसी की धारा 503 या धारा 447 के तत्वों को नहीं छूते। आईपीसी की धारा 503 जहां आपराधिक धमकी से संबंधित है, वहीं धारा 447 आपराधिक अतिचार के लिए दंड से संबंधित है। जब पीठ ने पूछा, “क्या आप मस्जिद में प्रवेश करने वाले वास्तविक व्यक्तियों की पहचान कर पाए हैं?” कामत ने कहा कि राज्य पुलिस को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका की एक प्रति राज्य को देने को कहा और मामले को जनवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 

डॉ. मनसुख मांडविया ने की ‘फिट इंडिया साइक्लिंग ड्राइव’ की शुरुआत, भारत के 1000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कही थी ये बात

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होंगी।” इससे पहले, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित घटना से सार्वजनिक उपद्रव या किसी तरह की दरार पैदा होने का कोई आरोप नहीं है, उच्च न्यायालय ने कहा, “शिकायतकर्ता ने यह भी नहीं देखा है कि वह व्यक्ति कौन है। जिस पर आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी का अपराध करने का आरोप है।” उच्च न्यायालय ने यह आदेश दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिन पर मस्जिद में घुसने और धार्मिक नारे लगाने का आरोप था।

अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के दूतावास में कैसे मची तबाही? मंजर देख कांप गए लोग, वायरल हो रहा है वीडियो

Sohail Rahman

पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत इंशॉट्स से की थी, जहां करीब 5 साल काम किया।अब इंडिया न्यूज में कंटेंट राइटर के तौर पर कार्य कर रहा हूं। मेरा पसंदीदा बीट राजनीति, विदेश और खेल है। इसके अलावा मैं मनोरंजन, धर्म, हेल्थ, टेक, एजुकेशन की खबरों को भी लिख सकता हूं।

Recent Posts

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, MP देगा भारतीय रेलवे को 170 मेगावाट सोलर एनर्जी की सौगात

India News (इंडिया न्यूज), MP Solar Energy: मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे को 170 मेगावाट सौर ऊर्जा…

15 minutes ago

नीट की तैयारी कर रहे 18 साल के युवक की होस्टल में मौत ने मचाया हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

India News (इंडिया न्यूज), Bhopal News: मध्य प्रदेश में भोपाल के एमपी नगर स्थित एक…

24 minutes ago

इन मूलांक के जातकों को मिलेगी तरक्की, दिन दो गुनी रात चौगुनी हो कमाई, कट जाएंगे सारे दुख!

Numerology 18 January 2025: आज माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है। पंचमी तिथि…

30 minutes ago

बर्फीली हवाओं का कहर, MP में कड़ाके के ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, कोल्ड-डे का अलर्ट हुआ जारी

India News (इंडिया न्यूज), MP Weather Update: मध्यप्रदेश में ठंड ने एक बार फिर जोर…

1 hour ago

पर्वतीय इलाकों में जमी बर्फ से जीवन कठिन, उत्तराखंड में हल्की बारिश और कड़ाके की ठंड का प्रकोप

India News (इंडिया न्यूज), Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में आज मौसम के मिजाज बदल सकते हैं।…

1 hour ago