India News(इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामला में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है। वहीं व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।
महिलाओं पर टिप्पणी मामले में एक्शन में आया चुनाव आयोग, दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को लगाई फटकार
वहीं इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने पूछा कि, क्या तहखाने और मस्जिद में जाने का एक ही रास्ता है?
पीठ के सवाल के जवाब में मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि, तहखाना दक्षिण में है और मस्जिद जाने का रास्ता उत्तर में है। इस पर बेंच ने कहा कि नमाज पढ़ने जाने के लिए और पूजा पर जाने के लिए रास्ता अलग-अलग है तो ऐसे में हमारा मानना है कि दोनों पूजा पद्धति में कोई बाधा नहीं होगी।
वित्तीय संकट के बीच कांग्रेस को मिली बड़ी राहत, वसूली के लिए आयकर विभाग नहीं उठाएगा कठोर कदम
मिली जानकारी के अनुसार, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने वाले जिला अदालत के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक चरित्र पर परस्पर विरोधी दावों से जुड़े सिविल कोर्ट में चल रहे एक मामले के बीच हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला दिया था।
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.