India News (इंडिया न्यूज), Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी दी है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि वह चुनावों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है। भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। यह टिप्पणी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर डाले गए वोटों का वीवीपीएटी प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न कागजी पर्चियों के साथ गहन सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई है। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Sam Pitroda: सैम पित्रोदा के बयान पर पक्ष-विपक्ष में छिड़ी लड़ाई, जानें क्या है विरासत कर कानून

विचार-प्रक्रिया को बदलने के लिए नहीं

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह महज संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती। यह जबाव याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण द्वारा उठाई गई चिंताओं पर दिया गया है। जिसमें कहा गया कि यदि आप किसी विचार-प्रक्रिया के बारे में पूर्वनिर्धारित हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम यहां आपकी विचार-प्रक्रिया को बदलने के लिए नहीं हैं।