India news(इंडिया न्यूज़)Supreme cort Anand Mohan: पूर्व सांसद आनंद मोहन के केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि बिहार के गोपालगंज के आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया हत्या कांड में आनंद मोहन की रिहाई हो गयी है। सुप्रींम कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ इसपर सुनवाई करेंगी। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार ने जारी अपने हलफनामे में कहा है कि कथित तौर पर अपराधी से सांसद बने आनंद मोहन का सम्मान किया गया था। कहा गया है कि, आम आदमी और एक अधिकारी की हत्या की सजा एक समान है। वहीं आम आदमी को अपनी सजा काटने के बाद रिहाई का पात्र माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोक सेवक की हत्या के दोषी सजा से पहले रिहाई का पात्र नहीं माना जाता है।

उमा कृष्णैया द्वारा दायर कि गयी है, याचिका

आनंद मोहन की रिहाई को खिलाफ याचिका दायर किया था। जिसके बाद कोर्ट के तरफ से बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि बिहार सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन कर आनंद मोहन समेत कई नेताओं की रिहाई कर दी थी। उमा कृष्णैया द्वारा दायर कि गयी याचिका में बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया है कि आनंद मोहन के लिए सरकार ने जेल नियमावली में संसोधन कर दिया। ताकी पूर्व सांसद को इसका लाभ मिल सके।

क्या है जी कृष्णैया हत्याकांड?

बिहार के गोपालगंज जिले के डीएम जी कृष्णैया अपने काफिले से साथ मुज्जफरपुर के भगवानपुर गोलंबर से गुजर रहे थे। एक दीन पहले ही आनंद मोहन के करीबी छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी।
जिसको लेकर मुज्जफरपुर के आम जनता भगवानपुर चौक पर धरना दे रही थी। अचानक कृष्णैया का काफिला गुजर रहा था। उस दौरान बिहार में लालू यादव सीएम थे। छोटन शुक्ला स्थानीय जनप्रतिनिधी थे इसलिए लोगों में सरकार के प्रति आक्रोस था। जी. कृष्णैया मुख्यमंत्री के गृह जिले के डीएम थे भीड़ ने बीना कुछ समझे कृष्णैया पर ही अटैक कर दिया। भीड़ ने पत्थर मार कर कृष्णैया की हत्या कर दी। पुलिश ने आरोप लगाया की उस दौरान आंनद मोहन उस स्थान पर थे और भड़काउ भाषण दे रहे थे। आनंद मोहन पर आरोप लगा कि उनहोंने ही भिड़ को उसकाया था। 50 किलो मीटर के दूरी से पुलिस ने आंनद मोहन और लवली आंनद को गिरफ्तार कर लिया ।

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