India News (इंडिया न्यूज), Suraj Revanna: जेडीएस के एक पुरुष कार्यकर्ता के साथ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न मामले के आरोप में गिरफ्तार एमएलसी और जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को सोमवार (22 जुलाई) को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 342, 506 और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित धारा 377 भी शामिल है। होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में (22 जून) को एफआईआर दर्ज होने के बाद 23 जून को हासन पुलिस ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। यह मामला 27 वर्षीय जेडीएस पुरुष कार्यकर्ता ने सूरज रेवन्ना पर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया था।
क्या है सूरज रेवन्ना पर आरोप?
जेडीएस विधान परिषद सदस्य सोराज रेवन्ना पर 27 वर्षीय शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 16 जून को होलनरसिपुरा विधायक एचडी रेवन्ना के सबसे बड़े बेटे सोराज रेवन्ना ने घन्नीकाड़ा स्थित अपने फार्महाउस पर उसका यौन शोषण किया। शिकायत के अनुसार रेवन्ना ने पीड़िता को अपने फार्म पर बुलाया और कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया तथा शिकायतकर्ता को धमकाया। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, सूरज रेवन्ना (37) ने आरोपों से साफ इनकार किया है। गौरतलब है कि सूरज रेवन्ना जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे और केंद्रीय मंत्री तथा कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। पेशे से डॉक्टर सूरज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार के सातवें सदस्य हैं, जो कर्नाटक में संवैधानिक पद पर चुने गए हैं।
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किस-किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज
बता दें कि 27 वर्षीय लड़के ने पुलिस से शिकायत की थी कि सूरज रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया। इस शिकायत के आधार पर होलेनरसीपुर पुलिस ने शनिवार (22 जून) देर शाम जेडीएस नेता सूरज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 342 (उकसाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि, सूरज रेवन्ना ने आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। सूरज ने यह भी आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने उससे 5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।
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