India News (इंडिया न्यूज), Suraj Revanna: क कर्नाटक की एक अदालत ने मंगलवार (9 जुलाई) को अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडी-एस एमएलसी सूरज रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आदेश 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने सुनाया। जब अदालत ने होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में सूरज रेवन्ना के वकील द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई की। जेडी-एस कार्यकर्ताओं के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपों का सामना कर रहे सूरज रेवन्ना 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

जमानत याचिका खारिज

बता दें कि, पीड़ितों द्वारा होलनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद सीआईडी ​​के तहत विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उनकी जांच की थी। पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद उन्हें 22 जून को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में सरकार ने मामले को सीआईडी ​​की विशेष शाखा को सौंप दिया। दरअसल, सूरज रेवन्ना के भाई और जेडी-एस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना भी सेक्स वीडियो कांड के सिलसिले में जेल में हैं। उनके पिता और जेडी-एस विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में सेक्स वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वहीं मां भवानी रेवन्ना भी उसी मामले में सशर्त जमानत पर बाहर हैं।

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