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Swati Maliwal Case: विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका-Indianews

India News (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि न्यायिक हिरासत से बचने के लिए विभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

कोर्ट में क्या हुआ?

मामले को लेकर विभव कुमार के वकील ने कहा कि, सीएम आवास पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा जैसा मालीवाल ने आरोप लगाया है। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। अगर स्वाति को सचमुच पीटा गया होता और वह चिल्लाती तो क्या यह संभव है कि किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी होती? जहां घटना हुई वहां सीसीटीवी मौजूद था, सीएम से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है, लेकिन स्वाति सीधे सीएम आवास पहुंच गईं जो सीधे तौर पर सीएम की सुरक्षा में सेंध है।इस दौरान विभव कुमार के वकीलों ने कोर्ट को कुछ वीडियो क्लिप दिखाए जिससे पुष्टि हो सके कि मालीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ था। विभव के वकील ने बताया कि वीडियो में स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं। तब तक स्वाति ने पुलिस बुला ली थी और मालीवाल ने उन्हें नौकरी खोने की धमकी दी थी।

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कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

विभव कुमार के जमानत याचिका खारिज करने से पहले कोर्ट ने कहा कि हम दूसरे पक्ष को सुने बिना आपको राहत कैसे दे सकते हैं. इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि विभव कुमार को शाम 4.15 बजे गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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Himanshu Pandey

इंडिया न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं। ऑफबीट सेक्शन के तहत काम करते हुए देश-दुनिया में हो रही ट्रेंडिंग खबरों से लोगों को रुबरु करवाना ही मेरा मकसद है। जिससे आप खुद को सोशल मीडिया की दुनिया से कटा हुआ ना महसूस करें ।

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