India News(इंडिया न्यूज),Swati Maliwal: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि घटना के समय आप प्रमुख सदन में मौजूद थे। जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा, “इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। घटना के समय वे सदन में मौजूद थे। उनके अपने कर्मचारियों ने मालीवाल पर हमला किया। इस मुद्दे पर केवल केजरीवाल पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वे बेशर्मी से आरोपी के साथ घूम रहे हैं, जबकि उन्हें हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए।”

दिल्ली की महिला का सवाल- सीतारमण

इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिल्ली की सभी महिलाएं पूछ रही हैं – क्या यह सीएम शहर की महिलाओं को सुरक्षा भी दे सकता है? संजय सिंह ने जैसा आश्वासन दिया था, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, केजरीवाल ने अपना असली रंग दिखाया है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मालीवाल पर “पुलिस शिकायत दर्ज न कराने के लिए उच्च स्तर से काफी दबाव था”।

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सीतारमण का आरोप

वहीं इस मामले में सीतारमण ने आरोप लगाया कि, “तथ्य यह है कि स्वाति मालीवाल ने घटना के तीन से चार दिन बाद तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसका मतलब है कि उन पर उच्च स्तर से दबाव था। यह संभवतः जारी है। लेकिन वह इतनी बहादुर थीं कि आगे आकर शिकायत दर्ज कराई। यह मानने का कारण है कि उन पर काफी दबाव था और शायद यह अभी भी जारी है।” दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व प्रमुख मालीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। उस समय वह मुख्यमंत्री से मिलने वहां गई थीं।

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FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने मालीवाल के बयान को उनके आवास पर दर्ज करने के कुछ घंटों बाद गुरुवार को कुमार का नाम अपनी प्राथमिकी में दर्ज किया। मालीवाल ने कुमार पर “उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने, थप्पड़ मारने, लात मारने और धमकी देने” का आरोप लगाया है। दर्ज की गई प्राथमिकी में पुलिस ने उल्लेख किया है कि कुमार ने उनके पेट पर मारा, थप्पड़ मारे और लात मारी। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने जैसे अपराधों से संबंधित है।