India News (इंडिया न्यूज़), GST Composition Scheme: वित्त वर्ष 2023-2024 के समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ कई कामों की डेडलाइन भी समाप्त हो रही है। जिसमें से एक है जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम की अवधी. बता दें कि, जीएसटी टैक्सपेयर 31 मार्च 2024 तक आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। टैक्सपेयर्स को इस स्कीम को चुनने के लिए दो बार मौका मिलता है। टैक्सपेयर्स को पहला मौका तब होता है, जब वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहे होते है। जो लोग उस समय इस स्कीम को नहीं चुन पते हैं, उन्हें दूसरी बार मौका नए वित्त वर्ष शुरू होने के समय मिलता है।
अगले महीने से शुरू होगा वित्त वर्ष 2024-25
गौरतलब है कि, हर साल अप्रैल महीने से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। इस समय वित्त वर्ष 2023-24 चल रहा है, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2024 से वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत होगी। ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के समय जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम को नहीं चुना था। उनके पास इस स्कीम को चुनने का मौका अब 31 मार्च तक ही है।
जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम क्या है?
बता दें कि जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम के तहत भारतीय टैक्सपेयर्स को सिम्पलीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर का लाभ मिलता है। इस स्कीम का लाभ उठाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए वार्षिक टर्नओवर की ऊपरी सीमा तय की गई है। जब तक टैक्सपेयर्स का टर्नओवर ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो जाता है, टैक्सपेयर जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम का फायदा उठाते रह सकते हैं। परंतु इस शर्त के साथ कि वे खुद इस स्कीम से ऑप्ट आउट नहीं करते हैं।
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