इंडिया न्यूज, अहमदाबाद, (Teesta Setalvad And Sreekumar) । तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीकुमार को अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2002 गुजरात दंगे के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की पेशी अहमदाबाद के एक सत्र अदालत में शनिवार को हुई।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार को गुजरात में वर्ष 2002 के दौरान हुए दंगे से जुड़े सुबूतों से छेड़छाड़ कर निदोर्षों को फंसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए फैसला आज के लिए टाल दिया था। इसके बाद अब दोनों ही आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अतिरिक्त प्रधान न्यायधीश डीडी ठक्कर की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक और दिन फैसला सुनाना टालते हुए इसे शनिवार के लिए सुनिश्चित किया था। इससे पहले गुरुवार को भी फैसला टाल दिया गया था। शुक्रवार को भी जज का कहना था कि अभी तक फैसला तैयार नहीं हो सका है।

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद अपना आदेश रख लिया था सुरक्षित

गौरतलब है कि, अदालत ने पिछले हफ्ते सीतलवाड़, श्रीकुमार और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीतलवाड़ और श्रीकुमार को पिछले महीने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने भारतीय दंड संहिता की धारा 468 और 194 के तहत गिरफ्तार किया था। हालांकि सीतलवाड़ और श्रीकुमार दोनों ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है।

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