India News (इंडिया न्यूज़), Teesta Setalvad: 2002 गोधरा दंगों के बाद गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए सबूतों में हेर-फेर कर पेश करने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी तीस्ता सीतलवाड की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही तीस्ता को तत्काल सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।

2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला

साल सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को सशर्त जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट अप्रोच करने को कहा था शनिवार 1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने तीस्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके वकील ने अगले 30 दिनों तक उनको गिरफ्तार नहीं किए जाने का अनुरोध किया था।

क्या है पूरा मामला?

तीस्ता को साल 2022 में 25 जून को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था तीस्ता पर आरोप है कि उसने 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रची और इसके लिए सबूतों से हेर-फेर की और उनको तोड़-मरोड़ कर पेश किया। उन पर यह एफआईआर अहमदाबाद ब्योरो ने दर्ज कराई थी और इसके बाद उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के बाद 2 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

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