देश

‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद Tejashwi Yadav का बयान, कहा – हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं

India News (इंडिया न्यूज़),Tejashwi Yadav: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह न्याय की जीत है। सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों को तंग किया जा रहा था। लेकिन जो लड़ता है उसकी ही जीत होती है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले राहुल गांधी को राहत

बता दें गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। इतना ही नहीं इस मामले में उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई । सजा के कारण उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फेसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के कारण राहुल गांधी के सदस्यता की बहाली का रास्ता तो साफ हो गया है।

आदालत में चलता रहेगा मानहानि मामला

बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी की केवल सजा पर लगी है। लेकिन मानहानि का मामला गुजरात के सूरत की एक सत्र अदालत में जारी रहेगा जहां राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग करते हुए अपील दायर की है।

क्या है पूरा मामला ?

गौरतलब है 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की ओर से ये टिप्पणी की गई थी कि “सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?” ऐसे में राहुल  गांधी के इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सूरत की एक अदालत ने इस साल 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। अगले दिन, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी आदेश को चुनौती

दोषी ठहराया जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने उन्हें 20 अप्रैल को जमानत दे दी। लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सत्र अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार करने को बरकरार रखा गया था।

ये भी पढ़ें – पार्वती मंदिर में PM मोदी की बहन से CM योगी की बहन की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल, देखें वीडियो 

Priyanshi Singh

Recent Posts

दर्दनाक हादसा! स्कूली बच्चों की ऑटो का ट्रक से भिड़ंत, मौके पर 4 की मौत

India News Bihar (इंडिया न्यूज)Tragic accident : पटना के बिहटा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुरा गांव में…

2 minutes ago

मक्का की मस्जिदों के नीचे मंदिर है?, नरसिंहानंद ने खोला ‘अरब से आए लुटेरों’ का राज, फिर बिदक जाएंगे मौलाना

हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इसके चलते…

6 minutes ago

राजस्थान में बढ़ी कड़ाके की सर्दी, इस शहर में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा

India News(इंडिया न्यूज), Rajasthan Weather Update: राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कड़ाके की ठंड…

32 minutes ago

अगर दोस्त पुतिन ने फोड़ा परमाणु बम…तो भारत पर क्या होगा असर? मिट जाएगा इन देशों का नामो-निशान

दुनिया में परमाणु हथियारों की बात करें तो उस वक्त सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस…

45 minutes ago

यूपी में दर्दनाक हादसा तेज रफ्तार कार की हुई पेड़ से भिड़ंत, मौके पर 4 की मौत कई घायल

India News(इंडिया न्यूज),Road accident: कानपुर देहात के सहायल थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क…

49 minutes ago