इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tejinder Pal Singh Bagga) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) से आज बड़ी राहत मिली गई। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार भी इस दौरान तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पांच जुलाई तक उनकी गिरफ्तार पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर तेजिंदर बग्गा (Tejinder Bagga) पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद मोहाली की अदालत ने बग्गा का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
गौरतलब है कि इससे पहले सात मई को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर आधी रात को मामले में सुनवाई हुई थी। उस दौरान आज यानी 10 मई तक गिरफ्तारी वारंट से बग्गा को राहत दी गई थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी तरह की कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए थे।
आप नेता सनी सिंह ने तेजिंदर बग्गा (Tejinder Bagga) के खिलाफ पिछले महीने की एक तारीख को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज करवाया था। बता दें कि बॉलीवुड फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बग्गा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा था। उन्होंने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी करार दिया था।
पंजाब पुलिस के लगभग 10 जवान तेजिंदर बग्गा (Tejinder Bagga) को गत सप्ताह दिल्ली स्थित उनके घर पर अरेस्ट करने आए थे। गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस बग्गा को मोहाली में पेशी के लिए ले जा रही थी लेकिन दिल्ली पुलिस की सूचना के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र में रोक लिया था। उसके बाद तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। पंजाब पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा था।
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