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‘जिस दिन गोहत्या हो जाएगी बंद, धरती की समस्याएं हो जाएंगी खत्म’: गुजरात की अदालत

(दिल्ली) : गुजरात की एक अदालत ने एक शख्स को मवेशियों को अवैध रूप से ले जाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए गोहत्या पर कुछ अजीबोगरीब टिप्पणी की। लाइव लॉ की एक खबर के मुताबिक, तापी जिला अदालत के प्रधान जिला न्यायाधीश ने आदेश में कहा, अगर गोहत्या बंद हो जाए तो धरती की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बता दें, सेशन जज समीर विनोदचंद्र व्यास ने यह भी कहा कि ‘गाय के गोबर से बने घर परमाणु विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं और गौमूत्र के सेवन से कई लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकता है।’

न्यायाधीश ने दावा किया कि ‘धर्म की उत्पत्ति गाय से हुई है क्योंकि धर्म वृषभ से बनता है और गाय का बेटा ही वृषभ होता है।’ कोर्ट ने संस्कृत का एक श्लोक भी बताया, जिसमें कहा गया है कि अगर गाय विलुप्त हो जाती हैं, तो ब्रह्मांड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और वेद के सभी छह अंगों की उत्पत्ति गायों के कारण हुई है। इस बात पर जोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि गायों को मारना अस्वीकार्य है, कोर्ट ने इस संदर्भ में दो अन्य श्लोकों का उल्लेख किया, जिनका इस प्रकार अनुवाद किया जा सकता है:

“जहां गायें सुखी रहती हैं, सभी धन और संपत्ति प्राप्त होती है। जहां गायें दुखी रहती हैं, वहां धन और संपत्ति नहीं रहती है और गायब हो जाती है … गाय रुद्र की मां है, वसु की बेटी, अदितिपुत्रों की बहन और ध्रुरूप अमृत का खजाना है।”

वहीं अदालत ने गोहत्या और मवेशियों को अवैध रूप से ले जाने की घटनाओं को सभ्य समाज के लिए शर्मनाक बताते हुए कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“गाय केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि यह मां है। इसलिए इसे मां का नाम दिया गया है। एक गाय 68 करोड़ पवित्र स्थानों और तैंतीस करोड़ देवताओं का जीवित ग्रह है। जिस दिन गाय के रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, उसी दिन पृथ्वी की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और पृथ्वी पर शांति स्थापित हो जाएगी।”

जलवायु परिवर्तन का कारण गोहत्या

बता दें, आगे न्यायाधीश ने गोहत्या को भी जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा। अदालत ने कहा, “आज जो समस्याएं हैं, वे बढ़ते चिड़चिड़ेपन और गर्म स्वभाव के कारण हैं। इसमें वृद्धि का एकमात्र कारण गायों का वध है। जब तक इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाती है, तब तक सात्विक जलवायु परिवर्तन का असर नहीं हो सकता है।”

गौ -तश्करी पर अदालत का फैसला

मालूम हो, अदालत ने यह फैसला पिछले साल अगस्त में हुई एक घटना को लेकर सुनाया है। बता दें, पिछले साल अगस्त में मोहम्मद आमीन आरिफ अंजुम नाम के एक शख्स को 16 से अधिक गायों को अवैध रूप से ले जाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा देने के अलावा आमीन आरिफ पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Ashish kumar Rai

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