इंडिया न्यूज ( नई दिल्ली ) : सुप्रीम कोर्ट के हल्द्वानी के मामले पर आज आए फैसले से करीब 50000 हजार लोगों को राहत मिली है. देश के शीर्ष न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया. दरअसल हल्द्वानी में एक जमीन के हिस्से से लोगो को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था. आज एचसी के फैसले पर रोक लगाते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इतनी जल्दी पुनर्वास इतने व्यापक स्तर पर संभव नही है. इसलिए इस फैसले पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई.
इस फैसले के आने के बाद तमाम लोगों को राहत मिलने जा रही है. जो इस जमीन पर रहते है. दरअसल रेलवे और उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया था कि जो जमीन रेलवे की है वो उसे वापस मिले इसके लिए सरकार ने नोटिस जारी किया था औऱ जमीन को खाली करने का निर्देश दिया था. इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस फैसले को सही माना था और जमीन खाली कर रेलवे को सौंपने को कहा था.
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. कोर्ट में अब इस मामले में आगे की सुनवाई 7 फरवरी को होगी. कोर्ट का कहना है कि इतने कम समय में लोग दूसरी जगह वास नही कर पाएंगे.
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. सीएम धामी ने कहा कि “हमने पहले भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है। हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे.”
इस मामले में कोर्ट ने सरकार और रेलवे को नोटिस पकड़ाया है और पूरी जानकारी मांगी है. कोर्ट का कहना है करकार और रेलवे जल्द इस मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखे. आपको बता दें कि रेलवे की भूमि पर ये कब्जा लगभग 50 साल पूराना है. ऐेसे में यहा पर रह रहे लोगो ने रेलवे और सरकार के फैसले के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
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