India News (इंडिया न्यूज़), Sharad Pawar: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 19 मार्च को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए ‘NCP–SCP’ नाम दिया। इसके अलावा चुनाव चिन्ह के रूप में ‘तुर्रा बजाता आदमी’ की अनुमति दी।
शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में NCP के संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। अजित पवार गुट का ‘घड़ी’ प्रतीक अभी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।
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पिछले हफ्ते, जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल को लेकर अजित पवार खेमे की खिंचाई की थी।
पीठ ने कहा, अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं। आपने उनके साथ न रहने का निर्णय लिया है। तो उनकी तस्वीर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? अब अपनी पहचान अलग है। हमें एक स्पष्ट और बिना शर्त शपथ पत्र की जरूरत है कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
भारत के चुनाव आयोग ने अपने 6 फरवरी के आदेश में “विधायी बहुमत के परीक्षण” के आधार पर अजीत गुट को वास्तविक एनसीपी के रूप में मान्यता दी। ईसीआई के आदेश में कहा, अजित पवार गुट को विधायकों का बहुमत समर्थन प्राप्त था। आयोग का मानना है कि अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हैं और उसके नाम और आरक्षित प्रतीक ‘घड़ी’ का उपयोग करने के हकदार हैं।
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