देश

इस तरह सरकार को गिराया जाना संविधान के विरुद्ध हैं,एक अगस्त को करेगा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली, (The toppling of the government against the constitution): महाराष्ट्र सियासी मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा हैं । सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उद्वव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, राज्य में जिस तरह से सरकार को गिराया गया, वह संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता की याचिका लंबित होने के बाद भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जबकि, फैसला आने तक इंतजार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को जाने दिया गया,तो ऐसे हर चुनी हुई सरकार गिर जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित कर सकता है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमना ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए एक बड़ी बेंच की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बेंच किस तरह की हो, उस पर विचार कर बेंच का गठन करनें में कुछ समय लग सकता है।

शिंदे गुट के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा एक सप्ताह

शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने उद्धव गुट की याचिकाओं का जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष अपनी लिखित दलीलें जमा करें। आपस मे चर्चा कर सुनवाई के बिंदुओं का एक ही संकलन जमा करें। इस मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। दरअसल, महाराष्ट्र में दोनों खेमे (एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे) अपने-अपने विधायकों की विधायकी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उद्धव खेमे की ओर से शिंदे गुट के 15 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिए जाने के बाद शिंदे खेमे के स्पीकर की ओर से उद्धव खेमे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई है। इसके बाद उद्धव खेमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन्हीं मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

तीन जजों की बेंच कर रही सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले 11 जुलाई को शिवसेना के शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया था और कहा था कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर अयोग्यता नोटिस पर तब तक फैसला नहीं कर सकते जब तक कि अदालत उस पर फैसला न दे।

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

Vishal Kaushik

Recent Posts

कारोबारियों के खिले चेहरे, मनाली में विंटर सीजन की रौनक

India News (इंडिया न्यूज), Himachal Tourism: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में विंटर सीजन…

5 minutes ago

2 जवान बेटियों के बाप साथ ही तलाकशुदा एक्टर संग बिना रिश्ते लिव-इन में रह रही ये हसीना, अब बन चुकी है बिन ब्याही मां भी?

Arjun Rampal  Relationship With Gabriella: गैब्रिएला तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने अर्जुन रामपाल के…

6 minutes ago

मिल गया संभल की मस्जिद का काला सच? मुगलों से अंग्रेजों तक सभी ने छुपा रखे थे ये मंदिर के सबूत, जानें क्या-क्या मिला

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में यह संरक्षित स्मारक है। अपनो दावे को…

8 minutes ago

कौन है सीसामऊ विधानसभा से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जो कभी स्कूल भी नहीं गई; जानें उनका राजनीति सफऱ

India News (इंडिया न्यूज़),Naseem Solanki:  उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी…

10 minutes ago

Rahul Gandhi ने 6 महीने में कैसे फेल कर दी कांग्रेस की राजनीति? महाराष्ट्र हार में ‘शहजादे’ पर आया ब्लेम

Maharashtra Election Result 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के अनुसार, दोपहर 12.49 बजे तक,…

13 minutes ago