India News (इंडिया न्यूज), Waqf Bill 2024: वक्फ बिल 2024 को लेकर जेपीसी (ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) मीटिंग्स कर रही है। इसी बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI ) ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ASI के लगभग 250 से ज्यादा संपत्ति पर वक्फ ने अपना दावा किया है। यह डिपार्टमेंटल रिपोर्ट, बड़े सवाल खड़ा करता है। आखिर कानूनन ये सही है? इसपर हमने बात की एएसआई के पूर्व अधिकारी डीएन डिमरी से।
एएसआई के पूर्व डायरेक्टर डॉ डीएन डिमरी बताते हैं कि कि वक्फ बोर्ड अस्तित्व में ही 1995 में आया है। वह कैसे किसी पुराने मंदिर, जमीन या ऐतिहासिक इमारतों को अपना बता सकता है? आश्चर्य की बात है कि इसपर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? 250 से ज्यादा एएसआई के जो मॉर्नामेंट्स हैं, उसपर वक्फ अपना अधिकार बताता है, यह सवाल होना चाहिए कि ये ऐतिहासिक इमारतें वक्फ के इतिहास से पहले के है वो वक्फ का कैसे हो सकता है?
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डीएन डिमरी बताते हैं कि नियम के अनुसार जो भी इमारतें एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, उसपर वक्फ बोर्ड अगर अपना दावा करती है तो नियम के अनुसार एएसआई को पहले लेटर देकर बताना होगा, उसके बाद एएसआई कोर्ट में जाएगा। क्या इस नियम को फॉलो किया गया है? डिमरी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कभी भी किसी भी संपत्ति को खुद का बताकर वक्फ उसको अपना मान लेती है। इस शक्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए।
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