आज से बदल गए ये नियम, आपका जानना है बहुत जरूरी

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Rules Have Changed From Today): अक्टूबर का महीना आपके लिए कई बदलाव लेकर आया है। कई नियमों में बदलाव हुआ है जिनसे बड़े पैमाने पर उपभोक्ता प्रभावित होंगे। कुछ चीजें आपके हित में हैं जैसे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। लेकिन कुछ नियमों से आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। आज से इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो गया है।

जानिए ऐसे कई सारे बदलावों के बारे में, जिनका सीधा सरोकार आपसे से है-

रसोई गैस की कीमतों में बदलाव

केंद्र सरकार हर महीने की शुरूआत में रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है। इसी के तहत माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक के बाद सरकार एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी जैसे गैस की कीमतों में इजाफा कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो घरेलू और कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक अक्तूबर से वृद्धि हो सकती है।

अटल पेंशन योजना क्या हुए बदलाव

एक अक्तूबर 2022 के बाद से अटल पेंशन योजना के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर पोस्ट आफिस में आपका बचत खाता है तो आप अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन दे सकते हैं। जानना जरूरी है कि इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 5000 रुपये तक पेंशन लाभ देने का प्रावधान है।

स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ज्यादा ब्याज

पोस्ट आफिस की कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी हुई है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 5.8% कर दिया गया है। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर अब 7.4% से बढ़कर 7.6% हो गई है। वहीं, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर अब 6.6% की बजाय 6.7% सालाना ब्याज मिलेगा। इसके अलावा किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 6.9% से बढ़कर 7.0% हो गई है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान के नियम बदलेंगे

आरबीआई के निदेर्शों के अनुसार 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास सेव नहीं रख पाएंगे।

जीएसटी के ई-चालान अनिवार्य

आज से जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के उद्देश्य से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

डीमैट अकाउंट के लिए नये नियम

1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए टू-फैक्टर आथेंटिकेशन जरूरी हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार मेंबर्स को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए एक आथन्टिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक आॅथन्टिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। वहीं दूसरा आथन्टिकेशन एक ‘नॉलेज फैक्टर’ हो सकता है। यह पासवर्ड, पिन या कोई पजेशन फैक्टर हो सकता है।

म्युचुअल फंड में निवेश यह आया नया नियम

आज से म्युचुअल फंड्स में निवेश के लिए नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वालों को एक डिक्लेरेशन देकर यह बताना होगा कि उन्हें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं चाहिए। यह नियम बीते 1 अगस्त से ही लागू होने वाला था लेकिन फिर इसे बढ़ाकर एक अक्तूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया।

बिजली पर सब्सिडी लेने के लिए

दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए नियमों में बदलाव हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिजली पर सब्सिडी को 31 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसके लिए आवेदन देंगे। यानि कि अगर 1 अक्टूबर के बाद आपको अपने बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए तो इसके लिए आपको सरकार को आवेदन देना पड़ेगा।

रेपो रेट बढ़ने से लोन हुए महंगे

आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि रेपो रेट 5.4% से बढ़कर अब 5.9% प्रतिशत हो गई है। रेपो रेट बढ़ने बैंक लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से ही फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखे हैं उनकी ईएमआई भी अक्तूबर महीने से बढ़ जाएगी।

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