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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए किए गए सभी ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-ऐप लेनदेन को 30 जून, 2022 तक यूनीक टोकन से बदलने के लिए नए गाइडलाइन्स जारी किए है जो अनिवार्य है। इससे आपको ऑनलाइन लेनदेन में ज्यादा सुरक्षा प्राप्त होगी और आप ऑनलाइन होने वाली धोखादड़ी से भी बच पाएंगे। टोकनाइजेशन को सरकार कुछ समय में अनिवार्य करने वाली है ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है।
आरबीआई के अनुसार टोकनाइजेशन का मतलब है “टोकन” नामक एक ऑप्शन कोड से एक्चुअल कार्ड डिटेल को बदलना, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस (“आइडेंटिफाइड डिवाइस”) के कॉम्बिनेशन के लिए यूनीक होगा। इसे कार्ड की डिटेल से बदल कर एक टोकन में डाल दिया जायेगा इससे कई सरे कामों में आसानी होगी। आपको ऑनलाइन शॉपिंग , बिल भरने और पेसो की लेनदेन में अपने कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन भरने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको ऑनलाइन होने वाली फ्राउडिंग से भी बचाएगा।
1 जुलाई 2022 से मर्चेंट ग्राहकों के कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट, और किसी भी अन्य संवेदनशील कार्ड जानकारी को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर कार्ड सुरक्षा के आरबीआई के नये नियम के अनुसार सिक्योर/टोकनाइज़ माय कार्ड का मतलब वास्तविक या क्लियर कार्ड नंबर को ऑनलाइन वेबसाइटों/ऐप्स पर “टोकन” नामक एक कोड के साथ बदला जाएगा।
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। टोकनाइज कार्ड से लेनदेन की प्रक्रिया काफी सुरक्षित है क्योंकि लेनदेन करने के लिए एक्चुअल कार्ड डिटेल व्यापारियों के साथ शेयर नहीं की जाएगी। टोकनाइजेशन आपको हर बार अपना पूरी कार्ड डिटेल डालने की परेशानी से बचाने में भी मदद करती है। इससे कई तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है।
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