Uddhav, Aditya Thackeray And Sanjay Raut: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता और संसद सदस्य (सांसद) राहुल रमेश शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को समन जारी किया हैं। कोर्ट ने मुकदमे में संजय राउत को समन भी जारी किया था। राहुल शेवाले के अनुसार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत द्वारा शिवसेना और उसके सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए।
मानहानि के मुकदमे के अनुसार संजय राउत और ठाकरे ने कथित तौर पर बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना का चिन्ह तीर-धनुष 2000 करोड़ रुपये में खरीदा था। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने की।
रमेश शेवाले के वकील राजीव नायर को सुनने के बाद, अदालत ने मुकदमा स्वीकार कर लिया और संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को समन जारी कर सभी सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को अंतरिम आवेदनों पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई अब 17 अप्रैल, 2023 को की जाएगी। इस बीच, अदालत ने कहा कि जहां तक संस्थानों का संबंध है, इन सब से निपटने के लिए चुनाव आयोग काफी है। अदालतों की तरह लोग अदालतों के बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं। पीठ ने गूगल, ट्विटर, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को मुकदमे पर 30 दिनों के भीतर लिखित बयान/जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नासिक में भी उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, राउत ने एक बयान दिया था जिसमें दावा किया गया था कि शिवसेना पार्टी के नाम और उसके “धनुष और तीर” चिन्ह को प्राप्त करने के लिए 2000 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था। बयान के कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने धीर-धनुष चिन्ह और शिवसेना नाम, एकसाथ शिंदे गुट को दे दिया गया।
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