India News (इंडिया न्यूज),Umar Khalid Bail Order:दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को बुधवार (18 दिसंबर) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी है।
उमर खालिद ने अपने चचेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिसंबर की शुरुआत में उमर खालिद और मीरान हैदर ने भी समानता, मुकदमे में देरी और लंबी कैद के आधार पर जमानत मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था।
2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह चार साल से ज्यादा समय से जेल में है। उमर खालिद पर लगे हैं ये आरोप उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी थी।
इसके बाद उमर ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। खालिद पर आईपीसी, 1967 आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप दर्ज किए गए हैं।
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