Rahul Gandhi Jail Sentence: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत की एक कोर्ट ने गुरुवार को दो साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अब सयुंक्त राष्ट्र का बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के एक प्रवक्ता ने इस मामले में कहा है कि इस बात से यूएन वाकिफ है कि राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा मिली है। साथ ही इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा अपील की गई है।

UN ने दिया ये बयान

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। उनसे इस दौरान सवाल किया गया कि क्या गुटेरेस भारत में ‘लोकतंत्र के बारे में चिंतित’ हैं? तो इस पर फरहान हक ने कहा, “मैं कह सकता हूं कि हम राहुल गांधी के मामले के बारे में जो रिपोर्ट आई है उससे अवगत हैं। हमें पता चला है कि उनकी पार्टी फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। फिलहाल मैं इस मामले पर इतना ही कह सकता हूं।”

मोदी उपनाम मामले में अदालत ने माना दोषी

गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने गुरुवार, 23 मार्च को ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 504 के तहत उन्हें दोषी करार दिया है। जो कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। हालांकि, राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद ही तुरंत बेल भी मिल गई। साथ ही सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। जिससे उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति मिल सके।

जानें क्या है पूरा मामला?

2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि “आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं?” उनकी इस टिप्पणी पर काफी घमासान हुआ था। जिसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज करवाया था। कहा गया कि राहुल गांधी का बयान पूरे मोदी समाज के लिए अपमानजनक है और इससे पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया गया

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