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Union Govt Change Rule ड्यूटी पर मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलेगा कर्मी को मिलने वाला मुआवजा

Vir Singh • LAST UPDATED : October 2, 2021, 11:40 am IST

नॉमिनी न बनाने की स्थिति में परिवार के सदस्यों में बांट दी जाएगी मुआवजे की रकम

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Union Govt Change Rule अब ड्यूटी के दौरान मृत्यु के बाद कर्मचारी को मिलने वाले मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जाएगा, जिन्हें नॉमिनी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है जो मृतक कर्मचारी के परिजनों के लिए काफी अहम है। यह इसलिए क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो नॉमिनी है, वही मुआवजे का हकदार होगा।

Union Govt Change Rule इस मामले में अब तक नहीं थी नॉमिनी बनाने की बाध्यता

अब तक इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी। अगर केंद्रीय कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों के बीच बराबर में बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मुआवजे की रकम का कोई सदस्य हकदार नहीं होता है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पेंशन, पीएफ या ग्रेच्युटी में नॉमिनी बनाते है। हालांकि, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर जो मुआवजा मिलता है, उसके लिए नॉमिनी नहीं बनाते हैं। अब सरकार ने सर्कुलर जारी कर इस संबंध में दिशानिर्देश दिए हैं। अब मुआवजे के संबंध में भी कर्मचारी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके जरिए ये तय हो जाएगा कि अगर कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर होती है तो उसके बाद मुआवजे की रकम परिवार के किस सदस्य को दी जाए।

Union Govt Change Rule केवल परिवार के सदस्य को ही बनाया जा सकता है नॉमिनी

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस मामले में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बनाया जाएगा। मुआवजे की रकम के लिए किसी बाहरी को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के भुगतान के संबंध में नामांकन को शामिल करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के साथ संलग्न फॉर्म के फॉर्मेट में भी संशोधन किया है।

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