India News (इंडिया न्यूज), Raza Mohammad: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रशासन ने गैंगस्टर हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। यह बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी, जिसे 21 अप्रैल 2022 को उपजिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद सपा नेता ने जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया।
थाना कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज में मंगलवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि डी-69 गैंग के सदस्य और थाने के हिस्ट्रीशीटर हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद के खिलाफ जिले में 23 मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंगस्टर के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के तहत यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि हाजी रजा की सभी संपत्तियों की जांच चल रही है और भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाजी रजा के खिलाफ चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया था।
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