India News (इंडिया न्यूज़), Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के बदायूँ में एक व्यक्ति को भ्रूण के लिंग की जांच करने के लिए अपनी आठ महीने की गर्भवती पत्नी का पेट काटने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बदायूं के सिविल लाइंस निवासी आरोपी पन्ना लाल ने सितंबर 2020 में अपनी पत्नी अनीता पर हमला किया था। दंपति की पांच बेटियां थीं। हालाँकि, पन्ना लाल एक बेटा चाहते थे और इस वजह से दंपति के बीच लगातार तनाव रहता था।
अनीता के परिवार ने दावा किया कि पन्ना लाल नियमित रूप से उनकी बेटी को परेशान करता था और उससे सवाल करता था कि वह केवल बेटियों को ही क्यों जन्म दे रही है। दंपति के बीच हालात बेहतर बनाने के लिए, अनीता के परिवार ने पन्ना लाल से लड़ाई बंद करने का आग्रह किया। हालाँकि, पन्ना लाल ने धमकी दी कि वह उनकी बेटी को तलाक दे देगा और एक लड़के का पिता बनने के लिए दूसरी महिला से शादी कर लेगा।
घटना के वक्त दंपत्ति के बीच बच्चे के लिंग को लेकर बहस हो रही थी। उत्तेजित होकर पन्ना लाल ने कहा कि वह उसका पेट फाड़कर देख लेगा कि उसके पेट में लड़का है या लड़की। इसके बाद उसने दरांती से अनीता का पेट काट दिया।हमले से अनिता की आंतें बाहर लटक गईं और उसका गर्भपात हो गया।
गंभीर हालत में अनीता को बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद परिजनों ने पन्ना लाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने पन्ना लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न चुकाने की सूरत में उसे छह महीने अतिरिक्त जेल में गुजारना होगा।
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