Categories: देश

CBI स्पेशल कोर्ट ने सुनाई एयरफोर्स के दो रिटायर्ड और एक वर्किंग ऑफिसर को उम्रकैद की सजा, 1995 के रसोइया कस्टोडियल डेथ केस में आया फैसला

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली: 
अहमदाबाद की CBI स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने एयरफोर्स (air force) के दो रिटायर्ड और एक वर्किंग अफसर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा 1995 के रसोइया मर्डर केस (1995 cook murder case) में सुनाई गई है। दरअसल, नवंबर 1995 में गुजरात के जामनगर स्थित वायुसेना के सेंटर (Jamnagar Air Force Center) में गिरिजा रावत (Girija Rawat) नाम के रसोइए को कैंटीन से शराब चोरी करने आरोप में प्रताड़ित किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

अब लगभग 27 साल के बाद स्पेशल जज एनडी जोशी की कोर्ट ने जामनगर एयरफोर्स-I (Jamnagar Air Force-I) के तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर अनूप सूद और तत्कालीन सार्जेंट केएन अनिल और सार्जेंट महेंद्र सिंह सहरावत को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सात आरोपी में से तीन बरी

इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 3 को कोर्ट ने ​​​बरी कर दिया। जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। वहीं, सूद, वायुसेना से ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हो चुके हैं और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्पीकर और NSG से ट्रेंड कमांडो बताते हैं। अनिल भी वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं लेकिन सहरावत अब भी एयरफोर्स में सेवा दे रहे हैं।

गुनाह काबुल करने के लिए किया गया मजबूर

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने रावत की पत्नी की याचिका पर मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने 22 फरवरी 2012 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। CBI के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया है कि ‘‘यह आरोप था कि 13 नवंबर 1995 को स्क्वॉड्रन लीडर अनूप सूद सहित 10-12 वायुसेना पुलिस के अधिकारियों ने रावत के आवास की तलाशी ली और वायुसेना की कैंटीन से शराब चोरी का गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया। रावत की पत्नी उसी दिन शाम को पति को रिहा कराने के लिए गार्ड रूम गई थीं।’’

जोशी ने आगे बताया कि ‘‘पत्नी को बताया गया कि जल्द ही उनके पति को रिहा कर दिया जाएगा। आरोपियों ने कथित तौर पर उसे यातना दी, जिससे रावत की मौत हो गई। 14 नवंबर 1995 को पत्नी को रावत की मौत की जानकारी दी गई और शव ले जाने को कहा गया।’’

2013 में दाखिल हुआ आरोप पत्र

जोशी ने बताया कि “CBI ने मामले की गहन जांच के बाद 30 जुलाई 2013 को आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र और हत्या के मामले के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। हाल में निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।’’

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

ये भी पढ़ें : ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ता को दिया ये तर्क…

ये भी पढ़ें : जम्मू कश्मीर के कटरा में तीर्थयात्रियों से भरी बस में लगी आग, हादसे में 4 की मौत

ये भी पढ़ें : कश्मीर में आतंकियों से सांठगांठ के आरोप में प्रोफेसर समेत 3 कर्मचारी बर्खास्त, जानें पूरा मामला

Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtube

India News Desk

Share
Published by
India News Desk

Recent Posts

India Gate Viral Video: सारे हदें पार…इंडिया गेट पर तौलिया लपेटकर लड़की ने किया डांस, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

India News (इंडिया न्यूज),India Gate Viral Video: दिल्ली के इंडिया गेट के सामने तौलिया पहनकर…

2 minutes ago

UP Weather: तापमान में हुई भारी गिरावट! ठंड के साथ प्रदूषण भी बरसा रहा कहर, जानें मौसम पर अपडेट

India News (इंडिया न्यूज), UP Weather: उत्तर प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू…

25 minutes ago

MP Weather News: ठिठुरन से कांपा मध्य प्रदेश, भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात

India News (इंडिया न्यूज),MP Weather News:  मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से ठंड…

30 minutes ago

ट्रंप को मिला धोखा! इस अमेरिकी हसीना को बनाया अटॉर्नी जनरल, जानिए क्यों मैट गेट्ज ने वापस लिया अपना नाम

US Attorney General: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (21 नवंबर) को फ्लोरिडा…

36 minutes ago

Bihar Weather: कई जिलों में छाया गहरा कोहरा! कड़ाके की ठंड बढ़ाएगी अपना लेवल, जानें IMD रिपोर्ट

India News (इंडिया न्यूज), Bihar Weather:  बिहार में सर्दी का कहर तेज होता जा रहा…

43 minutes ago