India News (इंडिया न्यूज़), Vijay Darda Case: बुधवार (26 जुलाई) को दिल्ली के राउज एवेन्यु कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें इसी मामले में उनके बेटे देवेंदर दर्डा और मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 2 साल की तो वहीं वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी 3 साल की सजा मिली है।
15 लाख रुपये का जुमार्ना
राउज एवेन्यु कोर्ट के द्वारा कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मनोज कुमार जयसवाल पर भी 15 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है।पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 3 साल की सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मालूम हो सीबीआई के द्वारा दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की थी।
इस धारा के तहत ठहराया गया था दोषी
बता दें इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट के द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।
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