India News (इंडिया न्यूज), Nashik Viral Video Fact Check : सोशल मीडिया के जमाने में फेक वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं और लोग भी बिना जांच किए झूठे तथ्यों पर विश्वास कर लेते हैं। इसकी वजह से कई बार तनाव जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अब इसी कड़ी में सोशल मीडिया प्लेफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को महाराष्ट्र के नासिक का बताया जा रहा है। इस वीडियो को वायरल करके दावा किया जा रहा है कि दिन में 5 बार होने वाली अजान के समय आस-पास में भजन, कीर्तन आदि को रोके जाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा वायरल वीडियो में नासिक के पुलिस कमिश्नर को बोलते हुए देखा जा सकता है। इस वायरल वीडियो को सबसे पहले एक्स पर @sanjeev_jd नाम के यूजर ने पोस्ट किया था।
वहीं एक दूसरे यूजर (@ManojSr60583090) ने एक्स पर वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि, “आप सोते रहो, अभी तो नाशिक से आदेश आया सनातनियों। आने वाले समय में सारे हिंदुस्तान में यही होगा। वोट मत डालो, देश और परिवार का भविष्य अंधकारमय करते रहो।” वायरल वीडियो की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस की तरफ से इसको लेकर सफाई सामने आई है। नासिक पुलिस ने इस वायरल वीडियो को एडिटेड बताया है।
*आप सोते रहो*
*अभी तो नाशिक से आदेश आया सनातनियों*
*आने वाले समय में सारे हिंदुस्तान में यही होगा*
*वोट मत डालो*
*देश और परिवार का भविष्य अंधकारमय करते रहो* pic.twitter.com/EWjKui6Gqn
— Manoj Srivastava (@ManojSr60583090) October 14, 2024
वायरल वीडियो के सामने आने के बाद नासिक पुलिस ने भी एक्स पर पोस्ट करके इसको लेकर जानकारी दी है। पुलिस ने इस वीडियो को फेक और एडिटेड बताया है, दी गई जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 2।5 साल पुराना हैं और माहोल खराब करने की मंशा से वीडियो को एडिटेड कर वायरल किया जा रहा है। वीडियो की वजह से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो को वायरल करने वाले यूजर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, पुलिस ने यूजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
🚨 बनावट व्हिडिओ अलर्ट – नाशिक शहर पोलिसांचा इशारा
व्हाट्सअॅपवर काही समाजकंटकांनी चुकीच्या उद्देशाने मुद्दाम एक २.५ वर्षे जुना व्हिडिओ संपादित करून त्यात एका अधिकाऱ्याचे पद नाशिक पोलिस आयुक्त म्हणून दाखवले होते आणि हा व्हिडिओ काल एका वापरकर्त्याने X (अगोदरचे ट्विटर) वर पोस्ट… pic.twitter.com/I616G4Vvzo
— नाशिक शहर पोलीस – Nashik City Police (@nashikpolice) October 15, 2024
नासिक पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक “धर्म, जाति, जन्म स्थान, अधिवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के इरादे से वीडियो को प्रसारित करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197 के तहत दंडनीय है। हमारी सतर्क साइबर टीम सभी घटनाक्रमों पर ऑनलाइन नजर रख रही है और ऐसे सभी पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
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