India News(इंडिया न्यूज),SC on Mamta Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य की पूर्व सहमति के बिना सीबीआई कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने एजेंसी की जांच आगे बढ़ाने पर आपत्ति जताई है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद संघीय एजेंसी कई मामलों में एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, जबकि उसे अपने दायरे में जांच करनी चाहिए।
आपको बता दें कि अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच से कहा कि संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के सबसे पवित्र अधिकार क्षेत्रों में से एक है और इस प्रावधान को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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