IndiaNews (इंडिया न्यूज), WhatsApp की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ेगी। यदि कंपनी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा या दबाव डाला जाएगा तो वह भारत से चले जाना पसंद करेगी।
2021 के नियम 4(2) को दी चुनौती
बता दें कि मेटा ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4(2) को चुनौती दी है जिसमें यह प्रावधान है कि सोशल मीडिया कंपनी किसी खास मैसेज के पहले सेंडर की जानकारी दे यानी सबसे पहले किसी मैसेज को किसने भेजा इसकी जानकारी देनी होगी।
आईटी नियम क्या है ?
आईटी नियम के मुताबिक यदि किसी मैसेज पर कोई विवाद या हिंसा होती है तो कंपनी को यह बताना होगा कि सबसे पहले उस मैसेज को किसने भेजा जिस पर विवाद या हिंसा हुई।
WhatsApp की भारत से चले जाने कि धमकी को लेकर आज इंडिया न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो आकड़े हमारे फैसला आपका में जनता से कुछ सवाल किया। जिसके जवाब कुछ इस प्रकार हैं।
व्हाट्स एप ने धमकी दी है कि अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन तोड़ने को कहा गया तो भारत छोड़ देगा, आपकी राय
- नियम माने व्हाट्सएप -11%
- नियम बदले सरकार – 14%
- यूज़र्स की प्राइवेसी ज़रूरी- 41%
- बीच का रास्ता निकालें – 25%
- कह नहीं सकते- 9%
व्हाट्सएप के एंड टू एंड एनक्रिप्शन का सबसे बड़ा ख़तरा क्या है?
- ग़ैर-कानूनी गतिविधि- 54%
- आतंकी साज़िश- 14%
- अश्लील कंटेंट- 5%
- नफरती एजेंडा- 16%
- कह नहीं सकते- 11%
क्या एंड टू एंड एनक्रिप्शन ख़त्म कर सरकार नेताओं और आम लोगों की जासूसी कराना चाहती है?
- हाँ – 53%
- नहीं – 39%
- कह नहीं सकते -8%
क्या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़र्स के प्राइवेट डाटा की सौदेबाज़ी करते हैं ?
- हाँ – 57%
- नहीं -38%
- कह नहीं सकते -5%
व्हाट्सएप के साथ विवादों का समाधान कैसे किया जाना चाहिए ?
- भारतीय क़ानून के मुताबिक- 88%
- इंटरनेशनल क़ानून के मुताबिक़-11%
- कह नहीं सकते-1%