India News (इंडिया न्यूज), Delhi Rape Case:दिल्ली में वसंत विहार निर्भया कांड फिर दोहराया गया है। आईटीओ स्थित दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय से चंद मीटर की दूरी पर महिलाओं और गरीबों के लिए काम करने वाली युवती के साथ तीन दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद ऑटो चालक उसे राजघाट के पास गांधी स्मृति सर्विस रोड पर ले गया और ऑटो में ही दुष्कर्म किया। बार-बार दुष्कर्म से युवती का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ओडिशा की यह युवती (34) अर्धनग्न अवस्था में राजघाट से पैदल सराय कालेखां पहुंची। युवती के गुप्तांगों से खून बहता रहा, लेकिन उस समय रिंग रोड से गुजर रहे हजारों वाहनों में से किसी को भी युवती पर रहम नहीं आया। यह घटना 10 और 11 अक्टूबर की रात करीब साढ़े नौ बजे हुई। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के साथ हुई हैवानियत का खुलासा हुआ है। आरोपियों को पकड़ने के लिए महिला कांस्टेबल संगीता ने समाजसेवी बनकर पीड़िता से मुलाकात की। इसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हुई हैवानियत की कहानी बयां की। एसीपी ऐश्वर्या सिंह ने पीड़िता को न्याय दिलाने को अपना लक्ष्य बना लिया था। पुलिस ने गांधी स्मृति के पास सर्विस रोड से पीड़िता की खून से सनी सलवार बरामद की है। आरोपी प्रभु का ऑटो भी बरामद कर लिया गया है।
सामाजिक कार्य में एमए की डिग्री रखने वाली युवती को उसके दोस्त ने अच्छी नौकरी दिलाने के लिए दिल्ली बुलाया था। जब दोस्त ने खर्च उठाना शुरू किया तो युवती उससे उलझने लगी। इसके बाद युवती किशनगढ़ थाना क्षेत्र में ननों के पास रहने लगी। यहां उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिर वह सड़क पर आ गई। ननों ने किशनगढ़ थाने में इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि ओडिशा में रहने वाले परिजनों को इसकी सूचना दी गई। परिजन उसे लेने दिल्ली आए लेकिन वह नहीं गई।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा के लोगों को जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस ने 10 और 11 अक्टूबर की मध्यरात्रि को दिल्ली में ओडिशा की एक लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में कथित रूप से शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद लड़की को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी दो मामले दर्ज किए गए हैं।
Supreme Court: नाबालिग से छेड़छाड़ पर SC का बड़ा फैसला, ‘समझौते पर FIR नहीं कर सकते रद्द’
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