Hindi News / Indianews / Why Be Said To Have Invited Trouble Supreme Court Takes Cognizance Of Objectionable Orders Of Allahabad Hc In Rape Case

सुप्रीम कोर्ट ने की बलात्कार को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आपत्तिजनक टिप्पणियों की आलोचना, लगाया ऐसा फटकार, सुन दंग रह जाएंगे आप

'क्यों कहा जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया?' शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बलात्कार मामले में 'आपत्तिजनक' आदेशों पर संज्ञान लिया

BY: Divyanshi Singh • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

India News (इंडिया न्यूज),Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की हालिया “आपत्तिजनक” टिप्पणियों पर कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए थीं। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के एक आदेश पर दुख जताया, जिसमें उसने एक छात्रा से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी और कहा कि महिला ने “खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया”। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी 17 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य आदेश के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग के “सिर्फ़ स्तनों को पकड़ना” बलात्कार नहीं माना जाता है। शीर्ष अदालत ने पहले ही विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा, “अब एक अन्य न्यायाधीश ने एक और आदेश दिया है। हां, जमानत दी जा सकती है… लेकिन, यह क्या चर्चा है कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया है? ऐसी बातें कहते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर इस तरफ (न्यायाधीशों) को। यहां-वहां एक बात…”शीर्ष अदालत ने इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 मार्च के आदेश के खिलाफ अदालत द्वारा दर्ज किए गए स्वप्रेरणा मामले के साथ जोड़ दिया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “इससे क्या संदेश जाता है? जब हम इस मामले से निपट रहे हैं, तो हम अन्य मामलों को भी देखेंगे।”इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत चार सप्ताह बाद करेगी।

जिसने हिंदुओं को सिर पर मारी गोली…वो पहगाम में 18 अप्रैल को टहल रहे थे, बच्ची की Reel में गलती से दिख गए 2 हैवान, नया Video वायरल

 शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बलात्कार मामले में ‘आपत्तिजनक’ आदेशों पर लिया संज्ञान

विवादास्पद आदेश क्या थे?

अपने 17 मार्च के आदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि “स्तन पकड़ना” और “लड़की के पायजामे की डोरी तोड़ना” बलात्कार या बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसा अपराध यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है – जिसके लिए कम सज़ा का प्रावधान है।अदालत का यह आदेश ऐसे मामले में आया है, जिसमें दो लोगों ने कथित तौर पर 11 वर्षीय लड़की के स्तनों को पकड़ा, उसके पायजामे की डोरी तोड़ी और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया।

दो आरोपियों ने बलात्कार के आरोप में निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर आक्रोश के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश पर रोक लगा दी। नाबालिग पीड़िता की मां ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय को एक अन्य फैसले के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने दिल्ली में एक महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी कि पीड़िता ने “खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया” और घटना के लिए वह जिम्मेदार है।उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि पीड़िता स्नातकोत्तर छात्रा होने के नाते “अपने कार्यों की नैतिकता और महत्व” को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व और सक्षम है।

केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में अधिक स्वायत्तता के लिए पेश किया प्रस्ताव, किया उच्च स्तरीय समिति का गठन

कितने फिट हैं 78 साल के ट्रंप ? सामने आई चौंकाने वाली हेल्थ रिपोर्ट, खुद देखिये उनका हाल

 

Tags:

Allahabad High Courtrape case orders
Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

जींद जिले में उचाना के प्राचीन चबूतरे पर दाड़न खाप की बैठक, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए मृतकों को दी श्रद्धांजलि
जींद जिले में उचाना के प्राचीन चबूतरे पर दाड़न खाप की बैठक, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए मृतकों को दी श्रद्धांजलि
चारपाई खड़ी करके कैसे लोकल लोग बुलाते हैं आतंकवादी? सेना के इस रिटायर्ड अधिकारी ने खोली कश्मीरियत की पोल, होश उड़ा देगा वीडियो
चारपाई खड़ी करके कैसे लोकल लोग बुलाते हैं आतंकवादी? सेना के इस रिटायर्ड अधिकारी ने खोली कश्मीरियत की पोल, होश उड़ा देगा वीडियो
भारत के पलटवार से कांपा पाकिस्तान…सीमावर्ती गांवों में पसरा सन्नाटा, मस्जिदों से नहीं आ रही नमाज की आवाज
भारत के पलटवार से कांपा पाकिस्तान…सीमावर्ती गांवों में पसरा सन्नाटा, मस्जिदों से नहीं आ रही नमाज की आवाज
Rahaul Gandhi को देखते ही फफक कर रो पड़ीं शुभम द्विवेदी की पत्नी, कांग्रेस नेता को याद आया पापा और दादी का दर्द, Video में रिकॉर्ड हो गया भावुक पल
Rahaul Gandhi को देखते ही फफक कर रो पड़ीं शुभम द्विवेदी की पत्नी, कांग्रेस नेता को याद आया पापा और दादी का दर्द, Video में रिकॉर्ड हो गया भावुक पल
हरियाणा में बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का डेट शेड्यूल जारी, जानें कब होगी कक्षा 10वीं-12 वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा, तैयारियों में जुटा बोर्ड
हरियाणा में बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का डेट शेड्यूल जारी, जानें कब होगी कक्षा 10वीं-12 वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा, तैयारियों में जुटा बोर्ड
Advertisement · Scroll to continue