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SC: ईडी के जांच से क्यों परेशान तमिलनाडु सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये बड़ा सवाल

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : February 24, 2024, 1:18 pm IST
India News (इंडिया न्यूज), SC: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित अवैध रेत खनन घोटाले मामले में तमिलनाडु सरकार से सख्त सवाल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर तमिलनाडु सरकार से सवाल किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अवैध रेत खनन मामले की जांच के सिलसिले में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को तलब किया था।

कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा सवाल

राज्य सरकार ने अधिकारियों के साथ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। जिसको लेकर जांच एजेंसी ने आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से पूछा है कि राज्य यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। किस कानून के तहत, आप हमें बताएं कि राज्य की इसमें क्या रुचि है और वह प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है।

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एफआईआर के बाद ईडी ने की जांच शुरू

पीठ ने आगे कहा कि, अधिकारियों को ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी होने तक तीन दिन के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, कोर्ट ने इस याचिका को 26 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को ईडी के द्वारा जारी समन के अमल पर रोक लगा दी थी। ईडी ने तमिलनाडु में दर्ज कई एफआईआर और प्राप्त जानकारी के आधार पर साल 2002 में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

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