India News (इंडिया न्यूज), Exit Ban in China: चीन इस समय अपने नागरिकों को देश से बाहर जाने से रोकने को लेकर काफी चर्चाओं में बना हुआ है। देश के नागरिकों के साथ ही चीन सरकार कानून का सहारा लेते हुए विदेशी नागरिकों को भी देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इससे जुड़े मामले अदालतों में काफी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। 2012 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीन की सत्ता संभाने के बाद से देश छोड़ने पर पाबंदी के लिए कानून का विस्तार किया गया है।
- निकास प्रतिबंध से जुड़े 15 नये कानून
- बकाया नही जमा करने पे लगाया गया निकास प्रतिबंध
निकास प्रतिबंध से जुड़े 15 नये कानून
सेफगार्ड डिफेंडर्स की मिशन डायरेक्टर लॉरा हर्थ का इस मामले को लेकर कहना है कि साल 2018 से लेकर 2023 तक पांच नए कानून बनाए जा चुके हैं। अब तक चीन में निकास प्रतिबंध से जुड़े 15 कानूनों को पारित कर लागू किया जा चुका है। बता दें कि इस मामले ने ऐसे समय में तूल पकड़ा है, जब चीन और अमेरिका के बीच व्यापार व सुरक्षा विवादों को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है।
बकाया नही जमा करने पे लगाया गया निकास प्रतिबंध
वित्तीय मामलों में फंसे चीन के नागरिकों, अधिकार कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों पर देश से जाने पर प्रतिबंध लगाई गइ है। चीन की न्यायिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-18 के बीच बकाया जमा नहीं करने के कारण 34 हजार लोगों पर निकास प्रतिबंध लगाए गए हैं। वही कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीन से बाहर निकलने पर प्रतिबंध का व्यापक इस्तेमाल राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कड़े सुरक्षा को दर्शाता है।
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