India News (इंडिया न्यूज), Sheikh Hasina: शेख हसीना की अगुआई वाली आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाने और उसका पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली एक याचिका सोमवार को हाई कोर्ट में दायर की गई। याचिका में इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों की हत्या में पार्टी की कथित संलिप्तता का हवाला दिया गया है।
सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के मुताबिक, याचिका दायर करने वाले मानवाधिकार संगठन सारदा सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक आरिफुर रहमान मुराद भुइयां ने अदालत से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार का कार्यकाल कम से कम तीन साल बढ़ाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
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‘यूएनबी’ समाचार एजेंसी के अनुसार, हाईकोर्ट में दायर याचिका में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या के लिए अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने और राजनीतिक दल के रूप में उसका पंजीकरण रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री हसीना (76) के नाम पर स्थापित संस्थाओं के नाम बदलने और कथित तौर पर विदेशों में जमा 11 लाख करोड़ रुपये देश में वापस लाने का आदेश देने का संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया।
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‘डेली स्टार’ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में अदालत से अवामी लीग के शासन के दौरान अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारियों का तबादला करने की भी मांग की गई है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है। इस बीच, बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटीटी) में सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्यों समेत 26 अन्य के खिलाफ कथित नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए शिकायत दर्ज कराई गई।
राज्य समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक, हाल ही में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए शहरयार हसन अल्वी के पिता मोहम्मद अबुल हसन ने हसीना (76), उनके 27 सहयोगियों और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईसीटी की जांच एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई है। जुलाई के मध्य में हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 600 से अधिक लोग मारे गए हैं।
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