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ट्रंप ने खाई कसम…राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही इस कानून को करेंगे खत्म! 1.6 मिलियन भारतीय होंगे इससे प्रभावित,जाने क्या है मामला?

India News (इंडिया न्यूज),Birthright Citizenship In America : डोनाल्ड ट्रंप का मानना ​​है कि Birthright citizenship हास्यास्पद है और 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद इसे समाप्त करना चाहते हैं। यह एक गारंटी है जो 150 से अधिक वर्षों से संविधान में निहित है। अमेरिका अपनी सीमाओं के भीतर पैदा हुए बच्चों को नागरिकता प्रदान करता है, भले ही उनके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी हो। हालाँकि, यह जल्द ही बदल जाएगा। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा, हमें इसे बदलना होगा। हमें शायद लोगों के पास वापस जाना होगा। लेकिन हमें इसे समाप्त करना होगा। हालाँकि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं हुआ।

यह हर देश की प्रथा नहीं है, और ट्रंप और उनके समर्थकों ने तर्क दिया है कि इस प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा है और अमेरिकी नागरिक बनने के लिए कड़े मानक होने चाहिए, सर्कल ऑफ़ काउंसिल्स के पार्टनर रसेल ए स्टैमेट्स ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया। Birthright citizenship का अधिकार संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है और अमेरिकी कानून के तहत अच्छी तरह से स्थापित है, इसलिए उन्मूलन में महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 14वां संशोधन कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति, और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं, जहाँ वे रहते हैं।

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क्यों खत्म करना चाहते हैं नियम?

ट्रंप और इस नीति के अन्य विरोधियों का कहना है कि यह जन्म पर्यटन को सक्षम बनाता है, एक ऐसी घटना जिसमें गर्भवती महिलाएँ अपने बच्चों को जन्म देने के लिए विशेष रूप से अमेरिका में प्रवेश करती हैं ताकि वे अपने देश वापस लौटने से पहले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकें। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, अप्रवास को कम करने का तर्क देने वाले NumbersUSA के शोध निदेशक एरिक रुआर्क ने कहा, बस सीमा पार करके बच्चे पैदा करने से किसी को नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

ट्रंप ने यह भी कहा, मैं परिवारों को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए परिवार को तोड़ने से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उन्हें एक साथ रखें और आपको उन्हें वापस भेजना होगा, जिसका अर्थ है कि परिवारों को एक साथ रखने के लिए कानूनी नागरिकों को भी निष्कासित किया जाएगा।

1.6 मिलियन भारतीय होंगे प्रभावित

अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल द्वारा 2011 में जारी एक फैक्टशीट में कहा गया है कि जन्मसिद्ध नागरिकता को हटाने से सभी प्रभावित होंगे और अमेरिकी माता-पिता के लिए अपने बच्चों की नागरिकता साबित करना मुश्किल हो जाएगा। फैक्टशीट में कहा गया है, हमारे जन्म प्रमाण पत्र हमारी नागरिकता का प्रमाण हैं। अगर जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है, तो अमेरिकी नागरिक अब नागरिकता के प्रमाण के रूप में अपने जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

2022 की अमेरिकी जनगणना के प्यू रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार, लगभग 4.8 मिलियन भारतीय-अमेरिकी अमेरिका में रह रहे हैं, जिनमें से 34 प्रतिशत या 1.6 मिलियन का जन्म देश में हुआ है। ये व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। अगर ट्रम्प इस कानून को खत्म कर देते हैं, तो 1.6 मिलियन भारतीय प्रभावित होंगे।

हालांकि, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं और अधिकार को प्रतिबंधित करने का कार्यकारी प्रयास 14वें संशोधन का उल्लंघन होगा। प्रो-इमिग्रेशन कैटो इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष एलेक्स नोरास्टेह ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, “मैं उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। वे लगभग एक दशक से ऐसी बातें कहते आ रहे हैं।” “जब वे पहले राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया।”

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Shubham Srivastava

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