India News (इंडिया न्यूज़),Pakistan News: पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सिफर मामले में पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को थोड़ी राहत दी है। सिफर मामले ने विशेष अदालत ने इमरान के खिलाफ लगाए गए अभियोग को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला एक गुप्त दस्तावेज को सार्वजनिक करने से संबंधित है।
बता दें, इमरान पर आरोप है कि उन्होंने इसका उपयोग पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बाहर करने के लिए अपने विरोधियों की आलोचना करने के लिए किया था। बाद में यह दस्तावेज उनके पास से गायब हो गया। इसके बाद उनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि इन दस्तावेजों में इमरान को पद से हटाने के लिए अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी। स्पेशल कोर्ट के जज अब्दुल हसनत जुलकरनैन ने इस मामले पर सुनवाई की।
रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। नौ अक्टूबर को कोर्ट के द्वारा दोनों नेताओं को दोषी ठहराए जाने की उम्मीद थी। मगर विशेष अदालत ने मामले को एक सप्ताह तक के लिए आगे बढ़ा दिया। पत्रकारों से बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत की अगली सुनवाई में दोनों नेताओं को दोषी ठहराया जाएगा।
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