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Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी राहत, मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये फैसला

India News(इंडिया न्यूज),Donald Trump: अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका की राजनीति में लगातार गर्माहट जारी है। जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे है। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि, ट्रंप को मिशिगन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, शिगन का सुप्रीम कोर्ट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को राज्य के प्राथमिक चुनाव मतपत्र पर रखते हुए ने बुधवार को कहा कि, वह ट्रम्प को मतपत्र पर उपस्थित होने से रोकने की मांग करने वाले समूहों की निचली अदालत के फैसले की अपील पर सुनवाई नहीं करेगी। राज्य के उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा कि 14 दिसंबर को मिशिगन अपील अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पार्टियों द्वारा आवेदन पर विचार किया गया था, लेकिन इनकार कर दिया गया “क्योंकि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि प्रस्तुत प्रश्नों की इस अदालत द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट से मिल सतकी है राहत

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, मिशिगन और कोलोराडो मामले उन दर्जनों मामलों में से हैं जो ट्रम्प के नाम को राज्य के मतपत्रों से दूर रखने की उम्मीद कर रहे हैं। वे सभी तथाकथित विद्रोह खंड की ओर इशारा करते हैं जो संविधान के खिलाफ “विद्रोह या विद्रोह में शामिल” किसी भी व्यक्ति को पद संभालने से रोकता है। वहीं जारी एक रिपोर्ट की माने तो ट्रम्प ने मिशिगन के वेन काउंटी में दो चुनाव अधिकारियों पर 2020 के वोटों के योग को प्रमाणित नहीं करने के लिए दबाव डाला। पूर्व राष्ट्रपति के 2024 अभियान ने रिकॉर्डिंग की वैधता की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन किया है।

मतपत्र पर ट्रंप

मिनेसोटा में प्राथमिक मतदान से ट्रम्प के नाम को दूर रखने के प्रयासों में शामिल एक उदार गैर-लाभकारी समूह, फ्री स्पीच फॉर पीपल के वकील ने मिशिगन के सुप्रीम कोर्ट से क्रिसमस दिवस तक अपना निर्णय देने के लिए कहा था। समूह ने तर्क दिया कि “राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव के लिए मतपत्रों को अंतिम रूप देने और मुद्रित करने की तत्काल आवश्यकता” के कारण समय “अत्यंत महत्वपूर्ण” था।

अदालत ने सुनवाई से किया इनकार

इस महीने की शुरुआत में, मिशिगन के उच्च न्यायालय ने एक अपील पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला अपील अदालत के समक्ष ही रहना चाहिए। फ्री स्पीच फॉर पीपल ने मिशिगन के राज्य सचिव जॉक्लिन बेन्सन को ट्रम्प को मिशिगन के मतदान से रोकने के लिए मजबूर करने के लिए मुकदमा दायर किया था। लेकिन मिशिगन कोर्ट ऑफ क्लेम के न्यायाधीश ने नवंबर में यह कहते हुए उनके तर्कों को खारिज कर दिया कि इस प्रश्न पर निर्णय लेना कांग्रेस की उचित भूमिका थी।

अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

जानकारी के लिए बता दें कि, इस फैसले से पहले विभाजित कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के 19वें फैसले में ट्रंप को 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले में उनकी भूमिका के कारण राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य पाया गया। यह फैसला इतिहास में पहली बार था कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है।

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Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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