India News, (इंडिया न्यूज), Donald Trump: कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रम्प संविधान के विद्रोह खंड के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। अदालत ने यह भी मांग की कि राज्य सचिव राज्य के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से पूर्व राष्ट्रपति का नाम बाहर कर दें। अदालत के इस आदेश के बाद ट्रंप के उस भविष्यवाणी पर भी पानी फिर गया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार उन्हें भारी मत मिलेंगे। अदालत ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हमले में उनकी भूमिका को देखते हुए ट्रंप को व्हाइट हाउस में लौटने के योग्य नहीं पाया है। यह भी पहली बार है कि किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। लेकिन इस बीच सवालों का बाजार गर्म है कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद, ट्रंप के पास अब कौन सा विकल्प बचा है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्सपर्स्ट इसे एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कहता है कि वे अज्ञात क्षेत्र में हैं, लेकिन यह ध्यान रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि यह यहां अंतिम शब्द नहीं है। यह लगभग निश्चित रूप से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, जो राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की समीक्षा कर सकता है।
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक के लिए रोक दिया है।” “हालाँकि, इस समय व्यावहारिक परिणाम यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में कोलोराडो मतपत्र पर नहीं होंगे।”
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए ट्रम्प की अयोग्यता पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने लिखा, “ट्रम्प को कोलोराडो में मतदान से रोक दिया गया। जब किसी दूसरे देश की अदालत किसी विपक्षी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराती है, तो हम कहते हैं, “यह वास्तविक लोकतंत्र नहीं है।” अब यह यहां हो रहा है।”
“मैं ट्रम्प समर्थक नहीं हूं (अगर मैं होता, तो मैं उनके खिलाफ नहीं खड़ा होता!) लेकिन मैं उन्हें निष्पक्ष चुनाव में हराना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि उन्हें मतपत्र से बाहर कर दिया गया था। मतदाताओं को चुनने दें, नहीं न्यायालय!” उसने जोड़ा।
विवेक रामास्वामी ने ट्रम्प को लौटने की अनुमति मिलने तक कोलोराडो जीओपी प्राथमिक मतदान से हटने का वादा किया।
“डोनाल्ड ट्रम्प को किसी भी अदालत द्वारा राष्ट्रपति बनने से नहीं रोका जाना चाहिए। इस देश के मतदाताओं द्वारा उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोका जाना चाहिए,” क्रिस क्रिस्टी ने एक्स पर लिखा।
“कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के चुनाव से रोकने के फैसले को मैंने मिल्वौकी में पहली राष्ट्रपति बहस में चिंता के रूप में उठाया था। यह तथ्यात्मक निष्कर्ष कि उन्होंने विद्रोह का समर्थन किया, उनकी उम्मीदवारी को प्रभावित करेगा,” आसा हचिंसन ने लिखा।
Also Read-
India News (इंडिया न्यूज), Bihar Bypoll Result 2024: बिहार उपचुनाव 2024 के परिणाम के दिन…
India News(इंडिया न्यूज़),UP News: उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में आदमखोर जानवरों का कहर अभी…
Maharashtra Election Result 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने शरू हो गए हैं।…
Neha Sharma: बॉलीवुड फिल्मों में हिट होने के लिए हीरोइनों का फिट रहना बहुत जरूरी…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Crime News: दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में वर्दीधारी सिपाही की हत्या…