विदेश

पाकिस्तान में 1200 साल पुराने मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, अवैध कब्जाधारियों से करवाया मुक्त

इंडिया न्यूज, लाहौर (Hindu Temple In Pakistan): पाकिस्तान के लाहौर में स्थित 1200 पुराने हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया था। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पूजा स्थलों की देखरेख करने वाले संघीय निकाय ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक लंबी अदालती लड़ाई के बाद अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाएगा। इसके बाद 1,200 साल पुराने हिंदू मंदिर को फिर से शुरू किया जाएगा।

इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) ने पिछले महीने एक ईसाई परिवार से प्रसिद्ध अनारकली बाजार लाहौर के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर (मंदिर) का कब्जा वापस ले लिया। 100 से अधिक हिंदू, कुछ सिख और ईसाई नेता आज वाल्मीकि मंदिर में एकत्र हुए। हिंदुओं ने अपने धार्मिक अनुष्ठान किए और यहां पहली बार लंगर चखा। हिंदू धर्म अपना लेने का दावा करने वाला ईसाई परिवार पिछले 2 दशकों से केवल वाल्मीकि जाति के हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने दे रहा था।

ईटीपीबी के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि आने वाले दिनों में ‘मास्टर प्लान’ के तहत वाल्मीकि मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अदालत ने याचिकाकर्ता को झूठे दावों के लिए फटकार भी लगाई। 1992 में, भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, हथियारों से लैस एक गुस्साई भीड़ ने वाल्मीकि मंदिर में धावा बोल दिया। इसने कृष्ण और वाल्मीकि की मूर्तियों को तोड़ दिया, रसोई में बर्तन और क्रॉकरी तोड़ दी और सोने को जब्त कर लिया जिससे मूर्तियों को सजाया गया था। ईसाई परिवार ने बीस साल से भी अधिक समय पहले मंदिर पर कब्जा कर लिया था।

यहां पर कृष्ण मंदिर के अलावा, वाल्मीकि मंदिर लाहौर में एकमात्र कार्यात्मक मंदिर है। ईसाई परिवार, जो हिंदू धर्म में परिवर्तित होने का दावा करता है, पिछले दो दशकों से केवल वाल्मीकि जाति के हिंदुओं को मंदिर में पूजा के लिए सुविधा प्रदान कर रहा था।

ईटीपीबी के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि आने वाले दिनों में ‘मास्टर प्लान’ के तहत वाल्मीकि मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा, 100 से अधिक हिंदू, कुछ सिख और ईसाई नेता आज वाल्मीकि मंदिर में एकत्र हुए। हिंदुओं ने अपने धार्मिक अनुष्ठान किए और लंगर का आयोजन किया गया।

2010-2011 में अदालत में दायर किया था मुकद्दमा

ईटीपीबी के एक अधिकारी ने बताया मंदिर की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में ईटीपीबी को हस्तांतरित कर दी गई थी लेकिन परिवार ने 2010-2011 में संपत्ति के मालिक होने का दावा करते हुए दीवानी अदालत में मामला दायर किया। मुकदमे में जाने के अलावा, परिवार ने केवल वाल्मीकि हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाया। इससे ट्रस्ट के पास कोर्ट में केस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

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