India News,(इंडिया न्यूज),Hong kong: समलैंगिक जोड़ो को लेकर हांगकांग की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार से उनके लिए वैकल्पिक कानूनी ढांचा बनाने का निर्देश दिया है। जहां अदालत पूरी तरह से विवाह की समानता के अधिकार देने में विफल रही, जैसा कि एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही थी।
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, हांगकांग समलैंगिक विवाह या संघों की अनुमति या अनुदान नहीं देता है। 1991 के बाद से शहर में समलैगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया था। न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि शादी करने की स्वतंत्रता मिनी-संविधान के तहत गारंटीकृत थी, लेकिन यह केवल ‘विषमलैंगिक विवाह’ को संदर्भित करता है।
जानकारी के लिए बता दें ति, हांगकांग शिर्ष अदालत केृ न्यायाधीशों ने बहुमत के फैसले में कहा कि, समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने के लिए ‘एक वैकल्पिक ढांचे’ की आवश्यकता है ताकि उन्हें वैधता की भावना प्रदान की जा सके। अदालत ने कहा कि सरकार के पास फैसले का पालन करने के लिए दो साल का समय है।
वहीं एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि, अदालत यह घोषणा करेगी कि समलैंगिक विवाह से इनकार शहर के मिनी-संविधान में समान अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। वहीं सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग की अंतिम अपीलीय अदालत के पांच न्यायाधीशों ने समलैंगिक लोगों को शादी करने या नागरिक संघ साझेदारी बनाने की अनुमति न देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।
ये भी पढ़े
Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.