विदेश

Singapore में भारतीय मूल की महिला ने की थी प्रेमी को जलाने की कोशिश, कोर्ट ने इतने दिनों की जेल की सुनाई सजा-Indianews

India News(इंडिया न्यूज़),Singapore: भारतीय मूल की 35 वर्षीय सिंगापुर निवासी दलजीत कौर धरम चंद को अपने किराये के फ्लैट में आग लगाने, जिससे उसका प्रेमी घायल हो गया था, के लिए 19 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। यह जोड़ा किराये के फ्लैट में एक साथ रहता था और माना जाता है कि इस घटना के बाद दोनों अलग हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि दलजीत के बॉयफ्रेंड प्रेमराज रागू की पीठ और बायां नितंब समेत शरीर का 15% हिस्सा जल गया। जलने के कारण स्थायी घाव बन गया। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रागू अपने जलने की सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकता था इसलिए वह ठीक होने के लिए मलेशिया लौट आया।

 PM Modi Super Exclusive Interview: राम मंदिर और देश के सौहार्द्र पर पीएम मोदी का विपक्ष को जवाब-Indianews

जोनाथन टैन का बयान

मिली जानकारी के अनुसार मार्च में, एक मुकदमे के बाद, दलजीत कौर धरम चंद को उसके सेम्बवांग किराये के फ्लैट में आग लगने के जोखिम में लापरवाही से योगदान देने के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, जोड़े का रिश्ता परेशानी भरा था। उप लोक अभियोजक जोनाथन टैन ने कौर को एक अधिकारवादी और जोड़-तोड़ करने वाली भागीदार के रूप में चित्रित किया। टैन ने कहा, “उसने पीड़िता को पूर्ण वित्तीय प्रावधान की पेशकश की… समय के साथ, उसने अस्वास्थ्यकर नियंत्रण और निरीक्षण को सामान्य कर दिया। जब विवाद पैदा हुआ, तो उसने खुद को मारने की धमकी दी।”

अभियोजक का आरोप

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि 6 सितंबर, 2021 को जब रागू ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया तो कौर नाराज हो गईं. उसने फर्श पर थिनर डाला और माचिस जलाई, जिससे आग लग गई। नशे की हालत में रागू ने कौर से थिनर लेकर स्थिति को खराब करने का प्रयास किया। हालाँकि, स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति और भी बिगड़ गई, जब रागू ने खुद पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डाल लिया। टैन ने विस्तार से बताया, “जिस समय या उसके आसपास उसकी मौत हुई, आरोपी ने लापरवाही से दो माचिस की तीलियाँ जलाईं… वे गिर गईं और थिनर में आग लग गई। आग पीड़ित की ओर फैल गई और उसे आग की लपटों में घेर लिया।

New Driving Rules: अब लाइसेंस के लिए नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, इस आसान तरीके से कर सकेंगे घर बैठ आवेदन-Indianews

कौर के वकील का तर्क

कौर के वकील ने तर्क दिया कि रागू ने आग लगाई, लेकिन न्यायाधीश ने इस दावे को खारिज कर दिया। साक्ष्य में अधिकारियों को दिए गए कौर के स्वयं के बयान शामिल हैं, जिसमें उन्होंने आग लगाने की बात स्वीकार की है। रागू अपने जलने की सर्जरी का खर्च वहन नहीं कर सका और अपने दम पर ठीक होने के लिए मलेशिया लौट आया। बता दें कि, यह घटना सितंबर 2021 में सेम्बवांग में उनके साझा किराये के फ्लैट में हुई।

Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

Recent Posts

नाथ संप्रदाय को लेकर क्या बोले CM मोहन यादव, ताजमहल नहीं सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ…

India News (इंडिया न्यूज),MP News: MP के CM डॉ. मोहन यादव रविवार (22 दिसंबर) को…

20 minutes ago

UP News: लड़की ने प्यार में मिले धोखे का लिया खौफनाक बदला, काट दिया प्रेमी का प्राइवेट पार्ट

India News (इंडिया न्यूज),Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने निकलकर आई…

43 minutes ago

Delhi: दिल्ली के बुराड़ी में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोग घायल

India News (इंडिया न्यूज),Delhi News: दिल्ली में एक अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट की खबर…

1 hour ago

किशनगंज में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत,ताश खेलने के दौरान हुआ हादसा

India News (इंडिया न्यूज),Wall Collapse In Kishanganj: किशनगंज में दीवार गिरने से 3 लोगों की…

1 hour ago

Delhi: होटल रूम का दरवाजा खोलते ही मच गई खलबली, दोस्त ने गुरुग्राम में की आत्महत्या

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Crime: पश्चिम विहार इलाके के 1 होटल से लड़की का शव…

2 hours ago

जयपुर अग्निकांड में घायलों की मदद करने वालों की होगी पहचान, CCTV खंगालने के लिए टीम गठित ; जानिए वजह

India News (इंडिया न्यूज़),Jaipur Fire Accident: राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे पर शुक्रवार सुबह भीषण आग…

2 hours ago